श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूप गायब होने के मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाईकोर्ट में कहा कि एसजीपीसी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। सिट ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया कि जरूरी रिकॉर्ड और सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने के कारण जांच प्रभावित हो रही है। यह रिपोर्ट सहायक पुलिस आयुक्त हरमिंदर सिंह संधू की ओर से दायर की गई, जो इस मामले की जांच कर रही सिट सदस्य भी हैं। सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से स्टेटस रिपोर्ट का अध्ययन करने और जवाबी दलीलें तैयार करने के लिए समय मांगा गया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त तक स्थगित की है। रिपोर्ट में कहा गया कि जांच एजेंसी ने एसजीपीसी को अब तक 14 से अधिक पत्र भेजकर जरूरी रिकॉर्ड और सूचनाएं मांगी हैं लेकिन एसजीपीसी ने न तो पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया और न ही जांच में अपेक्षित सहयोग किया। रिपोर्ट के अनुसार एसजीपीसी जानबूझकर ऐसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और जानकारी रोक रही है, जो मामले की जांच के लिए बेहद जरूरी हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि एसजीपीसी द्वारा केवल आंशिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है जबकि एसआईटी की ओर से बार बार मांग किए जाने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज जानबूझकर नहीं दिए जा रहे। एसआईटी ने कहा कि सहयोग नहीं मिलने से जांच प्रक्रिया बाधित हो रही है। पुलिस ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि एसजीपीसी को सभी संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं। अमृतसर पुलिस ने दिसंबर 2025 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूप गायब होने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मामला आईपीसी की विभिन्न धाराओं 295, 295 ए, 409, 465 और 120 बी के तहत दर्ज किया गया था। बाद में इसमें धारा 408 आईपीसी और जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट, 2008 की धारा 5 भी जोड़ी गई।
ONLY AVAILABLE IN PAID PLANS