UP : हाईकोर्ट का फैसला- मां को सगे बेटे से भरण-पोषण मिल रहा तो सौतेले से नहीं मांग सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मां को सगे बेटे से भरण-पोषण मिल रहा है तो सौतेले से मांग नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति के भरण-पोषण का दायित्व एक से अधिक लोगों पर बनता है तो अदालत तय कर सकती है कि किससे और किस अनुपात में राशि दिलाई जाए…

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